Old Pension Scheme : महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एक जीआर जारी कर 1 नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल हुए सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ उठाने के लिए छह महीने के भीतर आवेदन करने को कहा।
सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के मुताबिक, वे कर्मचारी जिनका विज्ञापन 1 नवंबर 2005 से पहले हुआ था, लेकिन बाद में चयनित हुए, वे ओपीएस के लिए आवेदन कर सकेंगे।
योजना को पिछले महीने मंजूरी दी गयी थी
पिछले महीने, राज्य कैबिनेट ने ऐसे कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के बजाय पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का विकल्प चुनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
सरकार द्वारा जारी जीआर में कहा गया है कि जो कर्मचारी आज से छह महीने के भीतर फाइल नहीं करेंगे, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) का लाभ मिलेगा।
फिलहाल 9.50 लाख श्रमिकों को लाभ मिल रहा है
दरअसल, राज्य में ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर नौकरशाह हड़ताल पर चले गए थे. इसके बाद राज्य सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवंबर 2005 तक महाराष्ट्र में करीब 9 लाख 50 हजार सरकारी कर्मचारी इस सेवा से जुड़ गए और पहले से ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
ओपीएस और एनपीएस के बीच अंतर जानें
दरअसल, 2004 में पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी गई थी. इसके बजाय, एक नई पेंशन प्रणाली शुरू की गई। जिन लोगों ने 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सरकारी नौकरी ली है, उन्हें नई पेंशन प्रणाली में शामिल किया गया है।
इसके तहत ये कर्मचारी अपने वेतन का 10 प्रतिशत नई पेंशन योजना में योगदान देंगे। जबकि पुरानी पेंशन व्यवस्था में कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद जीवन भर वेतन का 50 प्रतिशत मिलता था।
I am Dr.Pankaj Kumar Chauhan. I’m a blogger and content creator at pkcputtur.in. I have experience in various fields including government jobs updates, government schemes, latest news updates, tech trends, current events in various fields including sports, gaming, politics, government policies, finance and etc.