Old Pension Scheme : अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके बहुत काम आ सकती है। दरअसल ये खबर राजस्थान के लोगों के लिए है. हम आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लेकर नया फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले के मुताबिक राज्य के बोर्ड, निगम और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का फैसला किया गया है.
बजट में घोषणा के मुताबिक वित्तीय विभाग की ओर से ऐसा आदेश जारी किया गया. नए फैसले के दायरे में नगर निगम, ऊर्जा कंपनियां, यूआईटी, बोर्ड, सार्वजनिक उद्यम और विश्वविद्यालय आदि के कर्मचारी शामिल होंगे। इन सभी संस्थानों में काम करने वालों के अलावा पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा.
प्रश्नावली 1 अगस्त तक भरनी होगी
नए फैसले के तहत पुरानी पेंशन का लाभ लेने के लिए आपको सरकार के वित्तीय विभाग द्वारा जारी एक फॉर्म भरना होगा. यह फॉर्म 1 अगस्त तक पूरा करके जमा करना होगा। वित्तीय प्रशासन के आदेश के अनुसार ऐसे संस्थानों में वृद्धावस्था पेंशन प्रदान नहीं की जाती है।
जीपीएफ से जुड़ी पेंशन योजना को लागू करने के लिए ऐसे संस्थानों के लिए नए नियम बनाकर पेंशन फंड बनाना बहुत जरूरी है. इन सभी संस्थानों को पेंशन राशि राज्य सरकार के पीडी खाते में जमा करानी होगी.
पेंशनभोगियों को भी पेंशन मिलेगी
वे सभी कर्मचारी जो इन संस्थानों में काम करने के बाद सेवानिवृत्त हुए और ईपीएफ या सीपीएफ से पैसा लिया। लेकिन अगर वे पुरानी पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन विकल्प फॉर्म भरना होगा।
इसके अलावा ईपीएफ या सीपीएफ से प्राप्त राशि को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करना होगा। सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक अगस्त तक पेंशन फॉर्म भरना होगा। वहीं वित्तीय प्रबंधन 30 अगस्त तक बर्खास्त कर्मचारियों की रकम पर ब्याज वसूल सकता है. पेंशनभोगी 15 जुलाई तक पूरी राशि का भुगतान कर सकते हैं।
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