Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग तेज हो रही है. अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए सिविल सेवक भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है. सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह बात कही. सरकार ने कहा है कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को पुनर्जीवित करने का भारत सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। दिसंबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया था। उसके बाद, राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की गई, जो 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का प्रस्ताव
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारत सरकार के समक्ष 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उनके मुताबिक समय-समय पर सरकार को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के अनुरोध मिलते रहते हैं. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को 22 दिसंबर 2003 को एक अधिसूचना जारी करके लागू किया गया था। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं।
ओपीएस बनाम एनपीएस
चौधरी ने कहा कि वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है. यह समिति एनपीएस की मौजूदा रूपरेखा और संरचना की जांच करती है। राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी है. पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति के समय अंतिम मूल वेतन का 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती है, जबकि एनपीएस में सेवानिवृत्ति के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। इसी तरह, पुरानी पेंशन योजना में पेंशन पाने के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से कटौती होती है।
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