DA Hike Latest News Today : छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है. राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. अब कर्मियों को पहले से ज्यादा सैलरी मिलेगी. इस संबंध में श्रम विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है. 1 अप्रैल 2024 से सरकार ने विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय लागत भत्ता शुरू किया।
न्यूनतम वेतन कैसे निर्धारित किया जाता है?
बता दें कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार शिमला श्रम ब्यूरो द्वारा जारी सूचकांक के आधार पर 45 अनुसूचित नौकरियों, कृषि रोजगार और अगरबत्ती रोजगार में लगे श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता निर्धारित करती है। लागत भत्ता साल में दो बार (1 अप्रैल और 1 अक्टूबर) निर्धारित किया जाता है। न्यूनतम वेतन की राशि 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक निर्धारित की गई है।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
शिमला श्रम ब्यूरो से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के बीच औसतन 14 अंक की वृद्धि हुई। इसके मुताबिक 45 स्थायी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का वेतन भत्ता 20 रुपये से बढ़कर 280 रुपये हो गया है.
रिपोर्ट के अनुसार कृषि श्रमिकों के लिए श्रम ब्यूरो शिमला से प्राप्त सूचकांक में औसतन 56 अंकों की वृद्धि हुई, जिसके अनुसार परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में 5 रुपये प्रति अंक की दर से 280 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई। वहीं, अगरबत्ती उद्योग से जुड़े श्रमिकों का वेतन भत्ता 7.08 रुपये प्रति हजार अगरबत्ती बढ़ा दिया गया है. वर्ग के अनुसार कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन क्या होगा?
ग्रेड के अनुसार कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन
क्लास ए में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 10,900 रुपये प्रति माह, क्लास बी के लिए 10,640 रुपये प्रति माह और क्लास सी के लिए 10,380 रुपये प्रति माह है। ‘ए’ ग्रेड अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 11,550 रुपये प्रति माह, ‘बी’ ग्रेड के लिए 11,290 रुपये प्रति माह और ‘सी’ ग्रेड के लिए 11,030 रुपये प्रति माह तय किया गया है। योग्य श्रेणी ‘ए’ के लिए न्यूनतम वेतन 12,330 रुपये प्रति माह, श्रेणी ‘बी’ के लिए 12,070 रुपये प्रति माह और श्रेणी ‘सी’ के लिए 11,810 रुपये प्रति माह तय किया गया है। जबकि उच्च कुशल वर्ग ‘ए’ श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 13,110 रुपये प्रति माह, वर्ग ‘बी’ के लिए 12,850 रुपये प्रति माह और वर्ग ‘सी’ के लिए 12,590 रुपये प्रति माह तय किया गया है। मजदूरों के लिए न्यूनतम प्रभावी मजदूरी श्रम मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.cglabour.nic.in पर उपलब्ध है।
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