Ration Card News : खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार, राशन प्राप्त करने वाले 100% लाभार्थियों को ई-केवाईसी से गुजरना होगा। जिन सदस्यों के राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं होगा वे भविष्य में खाद्यान्न के लाभ से वंचित हो जायेंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक मात्र 19 फीसदी लाभुकों ने ही ई-केवाईसी कराया है. जबकि 81 फीसदी लाभुकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है. विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ई-केवाईसी फेल लाभुकों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जायेगा.
जिला आपूर्ति कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन कार्डों की संख्या 528,037 है, इसके अनुसार 25 लाख 91 हजार 447 लाभार्थी हैं. इसमें अंत्योदय अन्न योजना के तहत 2 लाख 42 हजार 425 लाभार्थी और प्राथमिकता परिवार (पीएचएच) कार्यक्रम के तहत 23 लाख 52 हजार 965 लाभार्थी शामिल हैं। इनमें से मात्र चार लाख 98 हजार 291 लाभुकों ने ही ई-केवाईसी करायी है. जबकि 22 लाख 27 हजार 601 लाभुकों का ई-केवाईसी लंबित है.
15 जून तक हर हाल में ई-केवाईसी कराना होगा
राशन कार्ड में उल्लिखित सभी प्रतिभागियों को 15 जून तक ई-केवाईसी से गुजरना आवश्यक है। लापरवाही के कारण ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को खाद्यान्न के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। इतना ही नहीं उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा.
जिला आपूर्ति पदाधिकारी सीमा कुमारी ने बताया कि सभी डीलरों को तय समय सीमा के अंदर यह कार्य शत-प्रतिशत पूरा करने को कहा गया है. प्रत्येक लाभार्थी को ई-केवाईसी की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इसके अलावा लाभुकों को यह भी बताया गया कि जिन प्रतिभागियों के राशन कार्ड में ई-केवाईसी अंकित नहीं होगा, वे भविष्य में खाद्यान्न लाभ से वंचित हो जायेंगे. यह भी कहा गया कि जो लाभुक सीमा से बाहर हैं, उनके परिवार के मुखिया से ई-केवाईसी करायी जाये.